आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से दानह जिला मजिस्ट्रेट प्रियांक किशोर ने आदेश जारी कर दादरा नगर हवेली में हथियारों और गोला-बारूद के सभी लाइसेंस चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक निलंबित कर दिया है और आदेश जारी होने के 7 दिन भीतर लाइसेंसी हथियार एवं गोला-बारुद जमा कराने के निर्देश दिये है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दादरा नगर हवेली जिले के हथियार और गोला-बारूद के लाइसेंस को निलंबित किया जाता है, जो भी लाइसेंस धारक निर्धारित अवधि के भीतर अपना हथियार जमा करने में विफल रहता है उसका लाइसेंस बिना किसी पूर्व सूचना के स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस/सीआरपीएफ कर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्ड और अन्य अधिकृत सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। सभी हथियार और गोला-बारूद सभी चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जारी किए जाएंगे।