वापी, 29 नवंबर:
डुंगरा के डुंगरी फलिया में एक मजदूर परिवार की नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को वापी की विशेष अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष जज तरुण आहूजा ने आरोपी शान मोहम्मद गोबरे खान (28 वर्ष, निवासी डुंगरा, वापी) को दोषी करार देते हुए 20 साल की सख्त कैद और जुर्माने की सजा दी।
अपराध का विवरण
आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में विशेष लोक अभियोजक डीजीपी अनिल त्रिपाठी ने मामले को गंभीर अपराध बताते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की अपील की।
अदालत का फैसला
अदालत ने आरोपी को निम्न सजाएं सुनाईं:
- आईपीसी की धारा 376(2)(एफ): 20 साल की सख्त कैद और ₹10,000 का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की साधारण कैद।
- आईपीसी की धारा 376(3): 20 साल की सख्त कैद और ₹10,000 का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की साधारण कैद।
- पॉक्सो एक्ट की धारा 6: 20 साल की सख्त कैद और ₹10,000 का जुर्माना। जुर्माना न भरने पर 2 महीने की साधारण कैद।
पीड़िता को मुआवजा
कोर्ट ने पीड़िता के लिए गुजरात विक्टिम कंपेंसेशन स्कीम के तहत ₹6 लाख मुआवजा और आरोपी द्वारा भरे गए ₹30,000 के जुर्माने को मिलाकर कुल ₹6.30 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया।
डेयर टू शेयर की राय
यह सजा समाज के लिए एक संदेश है कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। “डेयर टू शेयर” मांग करता है कि इस तरह के मामलों में जागरूकता और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए।
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पीड़ितों को न्याय और समाज में अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही एक सशक्त समाज का आधार है।