अश्रीलता करने वाला शिक्षक दोषी करार

आरोपी शिक्षक को पांच साल की सजा

वर्ष 2018 में कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा के गाल पर चुम्बन करने वाले आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने दोषी करार करते हुए छह माह की सजा और 9000 रुपए जुर्माना का आदेश दिया है।

उक्त केस के विवरण के अनुसार कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा के गाल पर चुम्बन करने वाले शिक्षक ओमप्रकाश छोटेलाल यादव के खिलाफ कोर्ट में केस चल रही थी। केस की हो रही सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी की दलीलों को स्वीकार करते हुए पोस्को एक्ट के जज एमपी पुरोहित ने आरोपी शिक्षक ओमप्रकाश यादव को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 354 (ए) तीन साल के लिए कठोर कारावास और 3000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना न चुकाने पर छह महीने की अतिरिक्त कारावास और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर तीन साल के लिए कठोर कारावास और 3000 रुपये का जुर्माना, अगर जुर्माना नही भरे तो छह महीने के साधारण कारावास की सजा और पोस्को अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध में पांच साल के कारावास और 3000 रुपये के जुर्माने की सजा का आदेश दिया दिया है।

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