‘14449’ આ નંબર યાદ કરી લેજો, ગુજરાત પોલીસ સામે ફરિયાદ માટે હેલ્પલાઈન જાહેર
પોલીસ સામેની જે કોઈ ફરિયાદ કરવી હોય તેના માટે ફોન નંબર જાહેર
वापी । वलसाड पुलिस महकमा ऐसे तो अपने अच्छे कार्यों के लिए चर्चित रहता है जैसे जनजागृति सेमिनार, विधार्थियों को व्यसन मुक्त जागृति कार्यक्रम काफी चर्चा में है वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिस कर्मचारी के द्वारा रिश्वत लेते पकड़े जाने के साथ साथ अपनी दबंगई के कई कार्य सामने आ जाते है जो जनता में चर्चा का केंद बन जाता है।
आज करीब एक ऐसा ही वीडियो कैमरे में कैद हुआ। करीब 11 बजे की घटना है जहां एक कार के फ्रंट कैमरा में एक ट्राफिक पुलिस कॉन्स्टेबल और एक अन्य पुलिस या GRD जवान द्वारा बलिटा ब्रिज के नीचे वापी से सूरत की ओर जाने वाले ट्रक ड्राइवर से बतमीजी गाली गलौच ओर थप्पड़ मारने वाला वीडियो कार के कैमरा में कैद हो गया। जो वलसाड के पुलिस महकमे को बदनाम करने में काफी है।
- अगर एक पुलिस वाला अपनी वर्दी के दम पर दबंगई दिखाए तो उसके खिलाफ कहाँ शिकायत की जाए?
- अगर एक पुलिस वाला अपनी वर्दी के दम पर दबंगई दिखाए, तो उसके खिलाफ शिकायत निम्नलिखित जगहों पर की जा सकती है:
- स्थानीय पुलिस थाने में: दबंगई करने वाले पुलिस वाले के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जा सकती है। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए, शिकायतकर्ता को पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत देनी होगी। शिकायत में दबंगगी की पूरी घटना का विवरण दिया जाना चाहिए।
- राज्य मानवाधिकार आयोग में: पुलिस की दबंगगी के खिलाफ शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग में भी की जा सकती है। राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायत की जांच करेगा और कार्रवाई करेगा।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में: पुलिस की दबंगगी के खिलाफ शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी की जा सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो देश भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है।
- शिकायत दर्ज करते समय, शिकायतकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेजों को साथ रखना चाहिए:
- दबंगई की घटना का विवरण देने वाला एक लिखित शिकायत पत्र।
- दबंगगी करने वाले पुलिस वाले का नाम और पहचान पत्र नंबर।
- दबंगगी के दौरान हुई घटना के गवाहों के नाम और संपर्क विवरण।
- दबंगगी के कारण हुए नुकसान का विवरण।
- शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता को शिकायत की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए। शिकायत की कॉपी में शिकायत की तारीख, शिकायत की संख्या, और शिकायत दर्ज करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम शामिल होना चाहिए।
शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस शिकायत की जांच करेगी। जांच के आधार पर, पुलिस दबंग पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई में दबंग पुलिस वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना, उसे निलंबित करना, या उसे सेवा से बर्खास्त करना शामिल हो सकता है।
यदि पुलिस शिकायत की जांच ठीक से नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है।
यहां कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो शिकायतकर्ता को पुलिस की दबंगगी से निपटने में मदद कर सकते हैं:
- दबंगगी की घटना को किसी भी तरह से रिकॉर्ड करें, जैसे कि वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग।
- दबंगगी की घटना के गवाहों से संपर्क करें और उनसे अपने बयान दर्ज कराएं।
- एक वकील से सलाह लें।
- यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस की दबंगगी एक गंभीर अपराध है। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने से नहीं डरना चाहिए।
Gujarat Police: સામાન્ય રીતે જો આપણને કોઈ સમસ્યા અથવા કોઈ ત્રાસ આપતું હોય તો આપણે 100 નંબર પર ફોન કરી પોલીસ સમક્ષ ફરિયાદ કરીએ છીએ. પરંતુ પોલીસ જ હેરાન કરતી હોય તો ફરિયાદ કરવી કોને? જો કે હવે આ સવાલનું નિવારણ લાવવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકારને પોલીસ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવા માટે ‘14449’ નંબર આપવામાં આવ્યો છે. જે નંબરની સેવા ટૂંક જ સમયમાં શરુ કરી દેવામાં આવશે.
ગુજરાતમાં પોલીસ દમન સામેની ફરિયાદ કરવા માટે 14449 નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ સામેની કોઈ ફરિયાદ કરવી હોય તેના માટે આ નંબર પર કરી શકો છો. રાજ્ય સરકારે હાઇકોર્ટમાં આ હેલ્પલાઈન નંબર અંગે સોગંધનામું રજૂ કર્યું હતું. આગામી 15 દિવસમાં નંબર સક્રિય કરવા કવાયત હાથ ધરાશે. અન્ય હેલ્પલાઇનની જેમ આ હેલ્પલાઇન 24/7 કાર્યરત રહેશે.
આ સાથે રાજ્ય સરકારે બીજા હેલ્પલાઇન નંબર પણ કોર્ટ સમક્ષ જણાવ્યા છે, જે ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.જોકે, હાલમાં 1091 મહિલા હેલ્પલાઇન નંબર, 1064 ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ માટે અત્યારે કાર્યરત છે. પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ 100 નંબર પર પણ મદદ મળી રહે છે. તેવી જ રીતે પોલીસ સામે ફરિયાદ કરવા 14449 નંબર જાહેર કરવામાં કરાશે.આ નંબર સક્રિય થતાં તેનો જાહેરાતના માધ્યમથી પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવશે.