लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव की दोनों लोकसभा सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान और 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर शराब बंदी बावत आदेश जारी किया गया है। संघ प्रदेश थ्रीडी के प्रशासक की अनुमति पर टैक्सेशन संयुक्त सचिव जतीन गोयल ने इस बावत आदेश जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव के लिए संघ प्रदेश थ्रीडी में 07 मई 2024 को होने वाले मतदान और 04 जून 2024 को मतगणना सार्वजनिक हित में शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इसलिए दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव उत्पाद शुल्क नियम 2020 के नियम 111 के उप- नियम ( 4 ) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 मई की शाम 6 बजे से लेकर 8 मई की सुबह 9 बजे तक और 4 जून को शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा ।